नए आपराधिक कानून 2023 नियम को लेकर सभी थाना में हुई बैठक
नए आपराधिक कानून 2023 को 1 जुलाई से लागू करने को लेकर बिहार थाना एवं महिला थाना और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना में जन प्रतिनिधि एवम समाजसेवी के बीच बैठक हुई।जिसमे कानून की विभिन्न धाराओं के बदलाव के बारे में थाना अध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने बताया की अब सारी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी।जिससे पुलिस और आम जनता को काफी मदद मिलेगी।
लोगों को संबोधित करते हुए महिला थाना अध्यक्ष उषा देवी ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लागू किया गया है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम (BNS) लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के प्रावधान लागू होंगे। आगे कहा कि दोषी को माफी नहीं और निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। नए कानून के बारे में सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए।
बिहार थाना अध्यक्ष राम शंकर सिंह ने बताया कि अब पीड़ित लोग अपना शिकायत मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप के द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन को कर सकते हैं। बशर्ते कि बाद में आकर शेष प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आगे कहा की आम नागरिक, कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते, वो किसी भी विषम स्थिति में पुलिस को सूचित करें। कई समाजसेवी, वार्ड पार्षद एवं बुद्धिजीवी के लोग शामिल हुए।
